1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश अनुसार पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से जिला सिरमौर में आगामी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा

यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 22-06-2022
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश अनुसार पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से जिला सिरमौर में आगामी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डीसी सिरमौर ने जिला वासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने का आह्वान किया है।
मीडिया से बात करते हुए डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना के अनुसरण में पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत जिला सिरमौर में 01 जुलाई, 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने बताया कि केवल कंपनियों से पैकिंग में आए प्लास्टिक का ही इस्तेमाल हो सकेगा इसके अलावा 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग और बैनर पर भी प्रतिबंध होगा इसमें नॉन वूवेन कैरी बैग भी शामिल है।
उन्होंने व्यापारी वर्ग के अलावा संस्थानों से भी आह्वान किया है कि वह वर्जित प्लास्टिक को प्रयोग में न लाएं तथा पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।