ऊना ज़िले में 4 मई से बदलेगा स्कूलों का समय, डीसी ने जारी किए आदेश
ऊना जिले में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनज़र जिले के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। जिला दण्डाधिकारी जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 एवं 34(एम) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं
ऊना, 30 अप्रैल.
ऊना जिले में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनज़र जिले के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। जिला दण्डाधिकारी जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 एवं 34(एम) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
उपायुक्त ने बताया कि 4 मई, 2026 से जिले के सभी प्री-प्राइमरी, प्राइमरी, माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक संचालित होंगे। यह निर्णय उपनिदेशक उच्च शिक्षा एवं उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है, ताकि विद्यार्थियों को भीषण गर्मी और लू के प्रभाव से राहत मिल सके।
उन्होंने कहा कि समय परिवर्तन के कारण कम हुए शैक्षणिक समय की भरपाई के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना सभा एवं मध्यावकाश की अवधि में आवश्यक कटौती की जाएगी।
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि ये आदेश 4 मई, 2026 से आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने सभी स्कूल प्रबंधन को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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