एचआरटीसी की बसों में बिना यात्री सामान भेजने पर अब लोगों को आधे किराए का करना होगा भुगतान  

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों में अब लोग कम किराये में थोड़ा सामान एक से दूसरी जगह भेज सकेंगे। परिवहन निगम ने 6 नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी के क्लॉज नंबर 26 में संशोधन कर किराये में कटौती

Oct 17, 2024 - 19:33
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एचआरटीसी की बसों में बिना यात्री सामान भेजने पर अब लोगों को आधे किराए का करना होगा भुगतान  
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     17-10-2024

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों में अब लोग कम किराये में थोड़ा सामान एक से दूसरी जगह भेज सकेंगे। परिवहन निगम ने 6 नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी के क्लॉज नंबर 26 में संशोधन कर किराये में कटौती की है। 

निगम की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अब एचआरटीसी बसों में बिना यात्री 5 किलो तक सामान भेजने के लिए एक चौथाई किराया चुकाना होगा, 6 किलो से 20 किलो तक सामान भेजने के लिए आधा किराया वसूला जाएगा। 21 किलो से 40 किलो तक सामान भेजने के लिए एक यात्री का पूरा किराया लगेगा। 

जबकि 41 किलो से 80 किलो तक सामान भेजना पर दो यात्रियों का किराया चुकाना होगा। नवंबर 2023 की अधिसूचना में बिना यात्री 40 किलो तक सामान भेजने पर एक यात्री का पूरा किराया वसूलने की व्यवस्था थी, जिसके कारण कोई यात्री आधा किलो या एक किलो सामान भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता था तो उसे एक यात्री का पूरा किराया चुकाना पड़ता था। 

संशोधन के बाद अब कम सामान भेजने पर पूरा किराया नहीं चुकाना होगा। एचआरटीसी की लगेज पॉलिसी के अनुसार निगम की बसों में सफर के दौरान यात्री के साथ 30 किलो तक घरेलू सामान लाने ले जाने पर कोई अतिरिक्त किराया नहीं चुकाना होगा। नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी का प्रावधान ही लागू होगा।

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