किसानों को 15 मार्च तक वितरित किए जाएंगे फसल बीमा से संबंधित पॉलिसी के दस्तावेज

प्रधानमंत्री फसल बीमा और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला चंबा में 1 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक "मेरी पॉलिसी मेरे हाथ" नामक अभियान चलाया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत चंबा में किसानों के लिए पॉलिसी वितरण से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें किसानों को फसल बीमा पॉलिसी से संबंधित दस्तावेज वितरित किए जाएंगे

Feb 6, 2025 - 19:39
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किसानों को 15 मार्च तक वितरित किए जाएंगे फसल बीमा से संबंधित पॉलिसी के दस्तावेज
 
यंगवार्ता न्यूज़ - चंबा  06-02-2025
प्रधानमंत्री फसल बीमा और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला चंबा में 1 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक "मेरी पॉलिसी मेरे हाथ" नामक अभियान चलाया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत चंबा में किसानों के लिए पॉलिसी वितरण से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें किसानों को फसल बीमा पॉलिसी से संबंधित दस्तावेज वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना में नामांकित किसानों को ग्राम और पंचायत स्तर पर विशेष शिविर के माध्यम से पॉलिसी डॉक्युमेंट वितरित किए जाएंगे। 
यह अभियान 1 फरवरी  से शुरू हो चुका है तथा आगामी 15 मार्च तक जारी रहेगा इस अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 7114 किसानों, जिसमें ऋणी और गैर ऋणी किसान शामिल हैं को गेहूं और जौ से संबंधित पॉलिसी दस्तावेज और लगभग 1200 किसानों को मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत मटर, आलू और लहसुन से संबंधित पॉलिसी दस्तावेज वितरित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में बीमा कंपनी के अधिकारी और कृषि विभाग के खंड स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा और मौसम आधारित फसल बीमा योजना की जानकारी के लिए बीमा कंपनी और कृषि विभाग द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पंचायत स्तर और खंड स्तर पर किसानों को इस योजना के लाभ के बारे सम्पूर्ण जानकारी दी जाएगी।  
डॉ भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा और मौसम आधारित फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल से संबंधित चिताओं को लेकर सुरक्षा की भावना पैदा करना है तथा प्राकृतिक कारणों से किसानों को उनकी फसल को हुए नुकसान की भरपाई मुआवजे के रूप में प्रदान करना है ताकि किसान सुरक्षित महसूस कर पाएं और अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर पाएं। डॉ भूपेंद्र सिंह ने बताया कि खरीफ में मक्की और धान तथा रवि में गेहूं और जौं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना में आलू, मटर, टमाटर, पत्ता गोभी तथा लहसुन का बीमा करवाया जाता है। 
इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाना बहुत आसान है क्योंकि इस योजना में पंजीकरण करवाने के लिए किसी भी लोक मित्र केंद्र में जाकर किसानों को केवल अपनी एक फोटो पहचान पत्र तथा खेत के खसरा नंबर का सबूत देना होता है, जबकि ऋणी किसानों की फसल का बीमा किसान की इच्छा जानने के बाद बैंक द्वारा स्वयं ही किया जाता है। अगर किसानों को फसलों के बीमा पंजीकरण से संबंधित कोई समस्या आती है तो वह अपने नजदीकी खंड स्तरीय कृषि कार्यालय अथवा कार्यालय कृषि उपनिदेशक चंबा, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के जिला प्रतिनिधि भुवनेश कुमार के मोबाइल नंबर 9816627278, क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जिला प्रतिनिधि मदन कुमार के मोबाइल नंबर 82194 38857 पर संपर्क कर सकते हैं।

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