चरस तस्कर को 10 साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा  

सत्र न्यायाधीश जिला सिरमौर योगेश जसवाल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में मुजरिम करार दिए गए चतर सिंह पुत्र स्व.जीत सिंह, निवासी गांव सथोर डाकघर कांटी मशवा , तहसील कमरऊ जिला सिरमौर को 10 साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 2 साल का साधारण कारावास भुगतना होगा

May 8, 2025 - 20:13
 0  42
चरस तस्कर को 10 साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा  
Paras School The Rose Orchid World School Admission Doon Valley Deeserve Media
Paras School The Rose Orchid World School Admission Doon Valley Deeserve Media
यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन  08-05-2025

सत्र न्यायाधीश जिला सिरमौर योगेश जसवाल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में मुजरिम करार दिए गए चतर सिंह पुत्र स्व.जीत सिंह, निवासी गांव सथोर डाकघर कांटी मशवा , तहसील कमरऊ जिला सिरमौर को 10 साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 2 साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। 
न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि 28 नवंबर 2019 को एसआईयू् टीम पांवटा-सतौन- रेणुका जी आदि क्षेत्रों में अवैध शराब की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही थी। न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि साढे आठ बजे जब टीम सतौन में मौजूद थी। इसी बीच एचसी राकेश कुमार को गुप्त सूचना मिली कि चतर सिंह, पुत्र  जीत सिंह चरस की बिक्री में संलिप्त है और चरस की बिक्री के सिलसिले में शिलैना के पास दछोई पुल पर आया हुआ है। जिला न्यायवादी ने बताया कि सूचना के बाद पुलिस टीम दछोई पुल की ओर बढ़ी। लगभग साढे नौ बजे जब टीम दछोई पुल के पास पहुंची तो इसी बीच मुजमि को पुल के दूसरी ओर खड़ा देखा। 
वह अपने हाथ में एक कैरी बैग ले जा रहा था। एचसी राकेश कुमार ने चतर सिंह को अपना परिचय दिया। उसने अपने हाथ में लिया हुआ बैग मौके पर फेंक दिया और नाले की ओर भागने की कोशिश की। मुजरिम ने चप्पल पहन रखी थी और जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, उसके दाहिने पैर में चोट लग गई और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बैग की जांच की गई और बैग की जांच करने पर उसके पास से 1 किलो 525 ग्राम चरस बरामद हुई। चंपा सुरील ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों ने अपने बयान कमलबंद करवाए। अदालत ने सबूतों के आधार पर मुजरिम सजा सुनाई।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow