चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा 

विशेष न्यायाधीश-I मण्डी की अदालत ने एक अहम मामले में आरोपी अन्चल कुमार निवासी सारनु डाकघर व तहसील शाहपुर जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश को 1.989 किलोग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 1,10,000/- जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की इस सूरत में अदालत ने दोषी को एक वर्ष  एक महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है

Jan 4, 2025 - 18:34
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चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा 
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यंगवार्ता न्यूज़ -  मंडी  04-01-2025
विशेष न्यायाधीश-I मण्डी की अदालत ने एक अहम मामले में आरोपी अन्चल कुमार निवासी सारनु डाकघर व तहसील शाहपुर जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश को 1.989 किलोग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 1,10,000/- जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की इस सूरत में अदालत ने दोषी को एक वर्ष  एक महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी, मंडी नितिन शर्मा ने बताया कि इस मामले में दिनांक 03/08/2023 को अंचल कुमार के खिलाफ पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में अभियोग संख्या 110/2023 दर्ज हुआ था।  
दिनांक 03/08/2023 को अन्वेषण अधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर नाकाबंदी हेतु कंधार-घटासनी सडक पर अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद था, तथा आने-जाने वाली छोटी बड़ी गाड़ियों को चेक किया जा रहा था। समय 11:15 बजे प्रात: को एक निजी गाड़ी  न० HP32A-6476 जिसे चैक करने के लिए रोका गया। गाड़ी के चालक ने गाड़ी को सडक के किनारे खडा कियाl उसमें केवल एक व्यक्ति बैठा था।  उस व्यक्ति से गाड़ी के दस्तावेज मांगने पर वह कहने लगा कि मुझे जाने दो मुझे जल्दी है वह व्यक्ति घबराया हुआ प्रतीत हुआ l और वह बार बार गाड़ी में रखे गये एक पिठू बैग की तरफ देख रहा था l उसके इस तरह के व्यवहार के कारण उक्त व्यक्ति के पास संदिग्ध/चोरी का सामान होने का अन्देशा होने पर गाड़ी की तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान उस व्यक्ति की गाड़ी से 1.989 किलोग्राम चरस पाई गई थी। 
मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी विनोद भारद्वाज, जिला न्यायवादी मण्डी और  नितिन शर्मा उप जिला न्यायवादी मण्डी द्वारा की गयीl अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत द्वारा आरोपी अन्चल कुमार निवासी सारनु डाकघर व तहसील शाहपुर जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश द्वारा 1.989 किलोग्राम चरस  रखने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध पाया गया और दोषी को एन डी पी एस अधिनियम के तहत सजा सुनाई गयी l

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