पॉक्सो एक्ट में स्कूल प्रवक्ता दोषी करार, छह साल का कारावास, 10 हजार जुर्माना भी लगाया

अदालत ने जिला शिमला में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में स्कूल प्रवक्ता को दोषी करार देते हुए छह साल के कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय शिमला विवेक शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। दोषी जय प्रकाश को अदालत ने धारा 10 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए छह वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

May 3, 2026 - 14:36
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पॉक्सो एक्ट में स्कूल प्रवक्ता दोषी करार, छह साल का कारावास, 10 हजार जुर्माना भी लगाया
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शिमला 03 मई, 2026 : 

अदालत ने जिला शिमला में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में स्कूल प्रवक्ता को दोषी करार देते हुए छह साल के कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय शिमला विवेक शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। दोषी जय प्रकाश को अदालत ने धारा 10 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए छह वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर दोषी को अतिरिक्त तीन माह का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। मामला अक्तूबर 2024 का है।
 
शिमला जिले के सुन्नी मंडल के एक स्कूल प्रवक्ता जय प्रकाश ने छात्रा के साथ अश्लील हरकतें की थीं। स्कूल की यौन उत्पीड़न विरोधी कमेटी ने जांच की और रिपोर्ट तैयार की। इसके आधार पर 6 नवंबर 2024 को सुन्नी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। अदालत ने पीड़िता की गवाही को संगत, विश्वसनीय और अटूट माना। इसकी गवाही को पिता, अध्यापिकाओं और प्रिंसिपल की गवाहियों से मजबूती मिली। प्रिंसिपल के अनुसार आरोपी ने उनके सामने घटना स्वीकार की और माफी मांगी

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