प्रदेश में अब आपदा प्रभावितों के लिए प्रति व्यक्ति 75 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद कर पाएंगे विधायक 

प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए विधायक प्रति व्यक्ति 75 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद जारी कर सकेंगे। राज्य सरकार के योजना विभाग ने विधायक क्षेत्र विकास निधि खर्च करने के दिशा-निर्देश जारी

Jul 22, 2025 - 13:11
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प्रदेश में अब आपदा प्रभावितों के लिए प्रति व्यक्ति 75 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद कर पाएंगे विधायक 
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला   22-07-2025

प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए विधायक प्रति व्यक्ति 75 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद जारी कर सकेंगे। राज्य सरकार के योजना विभाग ने विधायक क्षेत्र विकास निधि खर्च करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक विधायक एक वित्तीय वर्ष में इस तरह के कार्यों के लिए 10 लाख रुपये जारी कर सकेंगे। पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा की वजह से बड़ी संख्या में लोग उजड़े हैं।

प्रधान सचिव योजना देवेश कुमार ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर नए मापदंडों की अनुपालना करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों की प्रति सभी विधायकों को भी भेजी गई है। यह प्रावधान प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। हालांकि, विधायक किसी भी कारण से उजड़े पात्र लोगों को यह लाभ दे सकेंगे। 

निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि आवासों की मरम्मत या पुनर्स्थापना के लिए लाभार्थियों का चयन मुख्यमंत्री आवास योजना के मापदंडों में निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में विधायक क्षेत्र विकास निधि के तहत विधायक को 2.20 करोड़ रुपये सालाना बजट दिया जाता है। यह निधि उपायुक्तों के माध्यम से आवंटित की जाती है।

हिमाचल प्रदेश में विधायक रिटेनिंग वाल और नालों के चैनलाइजेशन के लिए भी विधायक क्षेत्र विकास निधि के तहत मदद कर पाएंगे। राज्य सरकार इस प्रावधान को इस वित्त वर्ष में भी 31 मार्च 2026 तक लागू रखेगी। पिछले वर्ष यह व्यवस्था सितंबर महीने के बाद की गई थी। इस बार भारी बारिश से नुकसान होने के बाद इसे जारी रखा जाएगा।

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