प्रदेश हाईकोर्ट में आउटसोर्स भर्तियों से जुड़े मामले का आठ हफ्ते के भीतर होगा निपटारा  

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आउटसोर्स भर्तियों से जुड़े मामले का आठ हफ्ते के भीतर निपटारा होगा। सोमवार को सुनवाई के दाैरान न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद मामले यह आदेश पारित

Mar 25, 2025 - 14:27
 0  29
प्रदेश हाईकोर्ट में आउटसोर्स भर्तियों से जुड़े मामले का आठ हफ्ते के भीतर होगा निपटारा  

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     25-03-2025

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आउटसोर्स भर्तियों से जुड़े मामले का आठ हफ्ते के भीतर निपटारा होगा। सोमवार को सुनवाई के दाैरान न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद मामले यह आदेश पारित किए हैं।  

खंडपीठ ने सरकार को सभी याचिकाओं पर अपना जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से नेशनल हेल्थ मिशन के तहत प्रदेश में कई स्थानों पर की जा रही भर्तियों के खिलाफ भी आपराधिक याचिका दायर की।

उन्होंने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आउटसोर्स के केवल उस दूसरे आदेश को खारिज किया है, जिसमें सरकार की ओर से आउटसोर्स पर लगी रोक को हटाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। अर्जी में सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अस्पतालों में नर्साें के पदों को भरने के लिए आज्ञा मांगी थी। 

जिसे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अस्पतालों में पहले स्थायी नियुक्तियों के तहत पदों को भरा जाए। उन्होंने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आउटसोर्स के केवल उस दूसरे आदेश को खारिज किया है, जिसमें सरकार की ओर से आउटसोर्स पर लगी रोक को हटाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। 

अर्जी में सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अस्पतालों में नर्साें के पदों को भरने के लिए आज्ञा मांगी थी, जिसे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अस्पतालों में पहले स्थायी नियुक्तियों के तहत पदों को भरा जाए।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow