नामांकन के लिए शपथ-पत्र व सत्यापन अनिवार्य, बीडीओ ने जारी किए निर्देश
उपमंडल संगडाह के अन्तर्गत खंड विकास अधिकारी नेहा नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायतों मे होने जा रहे चुनाव के बारे मे प्रारुप पत्र फार्म नंबर 18 नामांकन दस्तावेज दाखिल करने व फार्म नंबर 18(क)एन ओ सी प्रधान ग्राम पंचायत एवम पंचायत वार्ड सदस्य ओर प्रपत्र 18(ख)तर्क नामा हलफनामा व फार्म नंबर 19 ओथ कमिश्नर या वकील नोटरी से वेरिफिकेशन करवा कर पंचायत चुनाव लड सकते हें।
यंगवार्ता स्वतंत्र पत्रकार संगडाह लाल सिंह 10 मई, 2026 :
उपमंडल संगडाह के अन्तर्गत खंड विकास अधिकारी नेहा नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायतों मे होने जा रहे चुनाव के बारे मे प्रारुप पत्र फार्म नंबर 18 नामांकन दस्तावेज दाखिल करने व फार्म नंबर 18(क)एन ओ सी प्रधान ग्राम पंचायत एवम पंचायत वार्ड सदस्य ओर प्रपत्र 18(ख)तर्क नामा हलफनामा व फार्म नंबर 19 ओथ कमिश्नर या वकील नोटरी से वेरिफिकेशन करवा कर पंचायत चुनाव लड सकते हें।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त अनुबंध (अ) फार्म चल एवम अचल संपति ब्योरा देकर व कोई कृमीनल केस सजायफत नही होना चाहिए। यह शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए यह औपचारिकताएँ शपथ-पत्र पर सुनिश्चित की जाए।
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