राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को, विशेष लोक अदालतों का आयोजन 18 जुलाई एवं 21 नवंबर को

सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण एकांश कपिल ने जानकारी देते हुए बताया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) के अंतर्गत लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष लोक अदालतों का आयोजन 18 जुलाई, तथा 21 नवंबर, 2026 को किया जाएगा। 

Jun 20, 2026 - 14:07
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राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को, विशेष लोक अदालतों का आयोजन 18 जुलाई एवं 21 नवंबर को
चंबा, जून 20
सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण एकांश कपिल ने जानकारी देते हुए बताया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) के अंतर्गत लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष लोक अदालतों का आयोजन 18 जुलाई, तथा 21 नवंबर, 2026 को किया जाएगा। 
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026 को होगा।

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