राहत : प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और विधायक सुखराम चौधरी को मिली जमानत  साथ ही हाईकोर्ट ने लगाई कुछ शर्तें 

हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल और पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी को आज हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। दोनों नेताओं की जमानत को लेकर सुबह से ही पार्टी में हलचल का माहौल था। दोनों नेताओं पर सिरमौर जिला के माजरा थाना क्षेत्र के तहत धारा 163 का उल्लंघन करने का आरोप है

Jul 17, 2025 - 20:03
Jul 17, 2025 - 20:04
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राहत : प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और विधायक सुखराम चौधरी को मिली जमानत  साथ ही हाईकोर्ट ने लगाई कुछ शर्तें 
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  17-07-2025

हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल और पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी को आज हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। दोनों नेताओं की जमानत को लेकर सुबह से ही पार्टी में हलचल का माहौल था। दोनों नेताओं पर सिरमौर जिला के माजरा थाना क्षेत्र के तहत धारा 163 का उल्लंघन करने का आरोप है। इन्हें पहले से ही हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत मिली हुई थी। अब यह राहत स्थायी करते हुए कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत को स्थायी करने के आदेश जारी किए। 
कोर्ट द्वारा लगाई शर्तों के अनुसार प्रार्थियों को कानून के अनुसार जब भी जांच अधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा, मामले की जांच में शामिल होना होगा। कोर्ट ने इन्हें न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़ने पर रोक भी लगाई है। गौर हो कि सिरमौर जिला के माजरा थाना क्षेत्र के तहत एक युवती के कथित रूप से अपहरण के मामले के बाद 13 जून को सैकड़ों लोगों ने विशेष समुदाय के लड़के के गांव की तरफ रैली निकाली थी। डीसी सिरमौर ने माहौल को न बिगड़ने देने के लिए पुलिस थाना माजरा के तहत धारा-163 लागू की थी। 
थाना माजरा के तहत आने वाले कुल पांच गांवों में धारा-163 लागू की गई थी। इलाके में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध था। वहीं, अगले दिन यानी 14 जून को भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के नेतृत्व में कई लोगों ने धारा 163 को कथित तौर पर तोड़ा और माजरा थाना मार्ग पर धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया। 
माजरा पुलिस ने बीएनएस की धारा 163 का उल्लंघन करने को लेकर भाजपा मुखिया डॉ. राजीव बिंदल व पांवटा साहिब के एमएलए सुखराम चौधरी सहित 50 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 132, 191(2), 191(3), 190, 351(2), 115(2), 121(1) और 109 के तहत माजरा थाना में मामला दर्ज किया. दोनों नेताओं ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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