बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई : एसडीएम
सिरमौर जिला में केवल प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही पटाखा और आतिशबाजी विक्रेता पटाखों की बिक्री कर पाएंगे। प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों की सख्ती से अनुपालन की जाएगी । नाहन में आज उप मंडल दंडाधिकारी की अध्यक्षता में पटाखे और आतिशबाजी की बिक्री के लिए प्लॉट आवंटन प्रक्रिया अमल में लाई गई।
मीडिया से बात करते हुए एसडीएम नाहन राजीव सांख्यान ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। बिना लाइसेंस पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि नाहन सहित आसपास के क्षेत्र में पटाखे की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं और इन्हीं स्थानों पर पटाखे की बिक्री की जाएगी इसके अतिरिक्त कहीं भी कोई पटाखे बेचता पाया जाता है तो कार्रवाई में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि नाहन चौगान में प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए कुल 45 प्लॉटों में से 31 प्लॉटों का आवंटन पूरा कर लिया गया है। जिससे प्रशासन को एक लाख 81 हजार रुपए की आमदनी हुई शेष बचे प्लॉटों के आवंटन के लिए 6 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है। केवल प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री के दौरान निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
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