हाईकोर्ट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्स भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सहायक स्टाफ नर्स और स्टाफ नर्सों की चल रही भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी

Mar 31, 2026 - 12:11
 0  22
हाईकोर्ट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्स भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    31-03-2026

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सहायक स्टाफ नर्स और स्टाफ नर्सों की चल रही भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश गौरव कुमार एवं अन्य की ओर से दायर मामले की सुनवाई के दौरान पारित किया है। 

अदालत ने प्रतिवादियों राज्य सरकार और अन्य को अगले आदेश तक इस विज्ञापन के तहत चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से रोक दिया है। अदालत ने इस मामले में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए निर्देश मांगे हैं। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को भी होगी।

याचिकाकर्ता पुरुष उम्मीदवारों ने अदालत में तर्क दिया कि वे हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के तहत स्टाफ नर्स के पद के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। उनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है और वे हिमाचल प्रदेश नर्स पंजीकरण परिषद के साथ विधिवत पंजीकृत भी हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब विभाग ने इसे लेकर विज्ञापन 6 दिसंबर 2025 और 10 जनवरी 2026 को विज्ञापन जारी किए। 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow