आउटसोर्स आधार पर नियुक्त यंग प्रोफेशनल्स की सेवाओं को प्रदेश हाईकोर्ट ने तत्काल बहाल करने के दिए आदेश  

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत आउटसोर्स आधार पर नियुक्त यंग प्रोफेशनल्स की सेवाओं को राज्य हाईकोर्ट ने तत्काल बहाल करने के आदेश दिए हैं। परियोजना के कार्यकाल की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ जाने के कारण जिनकी सेवाएं अस्थायी रूप से रोक

Oct 14, 2025 - 12:25
Oct 14, 2025 - 12:28
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आउटसोर्स आधार पर नियुक्त यंग प्रोफेशनल्स की सेवाओं को प्रदेश हाईकोर्ट ने तत्काल बहाल करने के दिए आदेश  

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    14-10-2025

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत आउटसोर्स आधार पर नियुक्त यंग प्रोफेशनल्स की सेवाओं को राज्य हाईकोर्ट ने तत्काल बहाल करने के आदेश दिए हैं। परियोजना के कार्यकाल की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ जाने के कारण जिनकी सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई थीं, उन्हें न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने बहाल कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम से परियोजना अवधि के विस्तार की मंजूरी न मिलने के कारण याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को 3 अप्रैल 2025 के कार्यालय पत्र के माध्यम से बंद कर दिया गया था। 

याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत 20 जून के कार्यालय पत्र के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर परियोजना की अवधि को छह महीने के लिए यानी 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

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