करोड़ों रुपये के ऋण घोटाले में व्यावसाई और केसीसीबी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवीएंडएसीबी) ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 420, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं 13 (1) (ए)/13 (2) के तहत अपने ऊना पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है। एसवीएंडएसी ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला मेसर्स हिमालय स्नो विलेज और मेसर्स होटल लेक पैलेस के मालिकों के साथ-साथ कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (केसीसीबी) के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लक्षित है
                                यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 08-01-2025
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवीएंडएसीबी) ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 420, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं 13 (1) (ए)/13 (2) के तहत अपने ऊना पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है। एसवीएंडएसी ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला मेसर्स हिमालय स्नो विलेज और मेसर्स होटल लेक पैलेस के मालिकों के साथ-साथ कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (केसीसीबी) के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लक्षित है।
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