किन्नौर जिला की ग्राम पंचायत रिब्बा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनजातीय जिला किन्नौर के विकास खंड पूह की ग्राम पंचायत रिब्बा में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, मध्यस्थता, वायु एवं जल प्रदूषण, मौलिक अधिकारों एवं निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की गई। आयोजित जागरूकता शिविर में स्थानीय पंचायत के लगभग 90 लोगों ने भाग लिया

Apr 18, 2025 - 20:00
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किन्नौर जिला की ग्राम पंचायत रिब्बा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
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यंगवार्ता न्यूज़ - रिकांगपिओ  18-04-2025
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनजातीय जिला किन्नौर के विकास खंड पूह की ग्राम पंचायत रिब्बा में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, मध्यस्थता, वायु एवं जल प्रदूषण, मौलिक अधिकारों एवं निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की गई। आयोजित जागरूकता शिविर में स्थानीय पंचायत के लगभग 90 लोगों ने भाग लिया। 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर मदन कुमार ने जागरूकता शिविर की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस शिविर को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले नुकसानों बारे जागरूक करना है तथा वायु, जल इत्यादि जैसे प्रदूषणों को कम करने के उपायों बारे बताना है। इसके अलावा लोगों के कानूनी अधिकारों एवं निःशुल्क कानूनी सहायता से भी लोगों को जागरूक करना है। जिला न्यायवादी किन्नौर एल.एम शर्मा ने लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि निःशुल्क कानूनी सेवाओं का तात्पर्य समाज के उन गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। 
उन्होंने बताया कि कोई भी गरीब तथा कमजोर वर्ग का व्यक्ति टोल फ्री नम्बर- 15100 पर सम्पर्क स्थापित कर निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं ए.सी.जी.एम किन्नौर जितेंद्र कुमार ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि महिला और बच्चे, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग, औद्योगिक कामगार, बड़े पैमाने पर आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप व औद्योगिक आपदा से पीड़ित, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं है।  
मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में शामिल है। इस अवसर पर लोगों को 10 मई, 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान बतौर संसाधन व्यक्ति सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना मुरंग अमर सिंह, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रामपुर बुशहर से अभियंता लोकेश कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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