सोलन ज़िला के सभी न्यायालयों में 9 मई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत , मौके पर होगा समाधान

ज़िला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर सहित कण्डाघाट, अर्की, कसौली और नालागढ़ न्यायालय परिसर में 09 मई, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोेजित की जाएगी। यह जानकारी आज यहां ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने दी। प्रशांत सिंह नेगी ने कहा कि 09 मई, 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा

Apr 22, 2026 - 17:32
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सोलन ज़िला के सभी न्यायालयों में 9 मई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत , मौके पर होगा समाधान
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यंगवार्ता न्यूज़ - सोलन  22-04-2026

ज़िला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर सहित कण्डाघाट, अर्की, कसौली और नालागढ़ न्यायालय परिसर में 09 मई, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोेजित की जाएगी। यह जानकारी आज यहां ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने दी। प्रशांत सिंह नेगी ने कहा कि 09 मई, 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। 
उन्होंने कहा कि यदि कोई इच्छुक व्यक्ति राष्ट्रीय लोक अदालत अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहता है तो वह 09 मई, 2026 से पूर्व ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन अथवा ज़िला के सभी न्यायालयों में सादे कागज़ पर आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि जिस अदालत में मामला विचाराधीन है, में भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक कम्पाउंडेबल अपराध, चैक बाउंस मामले, वाहन चालान मामले और धन वसूली इत्यादि मामलों की सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। 
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम मामले, श्रम विभाग, बिजली और पानी के बिल तथा वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भत्तों तथा सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई कर निपटारा होगा। उन्होंने कहा कि जो मामले अभी तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं, का निपटारा भी लोक अदालत में किया जाएगा। प्रशांत सिंह नेगी ने कहा कि लोक अदालत में समय तथा धन की बचत होती है और न्यायालय शुल्क भी नहीं लगता। 
पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी पक्ष को सज़ा नहीं होती। उन्होंने कहा कि वाहन चालान के मामालों में वर्चुअल कोर्ट की साइट पर जाकर भी भुगतान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01792-220713 तथा टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 15100 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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