भूमि के बंटवारे के लिए ₹1,500 की रिश्वत मांगने के आरोप में पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज
हिमाचल प्रदेश राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB) ने सोलन स्थित बंदोबस्त विभाग में तैनात पटवारी अंकुर के विरुद्ध रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
प्राप्त शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता विकास कंवर ने आरोप लगाया है कि पटवारी ने उसकी भूमि के बंटवारे (तकसीम) की प्रक्रिया को पूरा करवाने के एवज में ₹1,500 की अवैध रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी पटवारी ने उक्त राशि गूगल पे (Google Pay) के माध्यम से भेजने के लिए अपना मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करवाया था। शिकायत के समर्थन में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी ब्यूरो को सौंपी गई है।
शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस थाना सोलन में दिनांक 03.11.2026 को FIR संख्या 04/2026, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के अंतर्गत दर्ज की गई है। मामले की आगामी जांच जारी है।
पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, IPS, हिमाचल प्रदेश ने कहा कि "भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में, चाहे रिश्वत की राशि कितनी भी हो या संबंधित सरकारी कर्मचारी किसी भी पद पर तैनात हो, किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भ्रष्टाचार के प्रत्येक मामले में त्वरित एवं कठोर कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। आम नागरिकों से अपील है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी उनसे किसी भी प्रकार की अवैध रिश्वत की मांग करता है, तो इसकी सूचना तुरंत ब्यूरो को दें और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों में सहयोग करें।"
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