प्रदेश के होटलों पर चला  पर्यटन विभाग का चाबुक , 70 होटलों से वसूला 4.82 लाख जुर्माना वसूला जानिए वजह 

प्रदेश में संचालित होटलों में अवैध रूप से कमरों की संख्या बढ़ाने को लेकर पर्यटन विभाग ने कार्रवाई की है। प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 70 होटलों में निर्धारित संख्या से अधिक कमरों का निर्माण किए जाने के मामले सामने आए हैं। इन होटलों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास एवं पंजीकरण अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई करते हुए चालान किए गए। विभाग ने इन मामलों में कुल चार लाख 82 हजार 800 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए हैं

Sep 14, 2026 - 11:57
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प्रदेश के होटलों पर चला  पर्यटन विभाग का चाबुक , 70 होटलों से वसूला 4.82 लाख जुर्माना वसूला जानिए वजह 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  14-09-2026

प्रदेश में संचालित होटलों में अवैध रूप से कमरों की संख्या बढ़ाने को लेकर पर्यटन विभाग ने कार्रवाई की है। प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 70 होटलों में निर्धारित संख्या से अधिक कमरों का निर्माण किए जाने के मामले सामने आए हैं। इन होटलों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास एवं पंजीकरण अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई करते हुए चालान किए गए। विभाग ने इन मामलों में कुल चार लाख 82 हजार 800 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए हैं। 
प्रदेश के अलग - अलग जिलों के यह होटल है, जिन पर पर्यटन विभाग ने कार्रवाई की है। अहम है कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास एवं पंजीकरण अधिनियम, 2002 के तहत सरकारी और निजी होटलों में न्यूनतम दो कमरों की इकाई का पंजीकरण किए जाने का प्रावधान है। हालांकि, अधिनियम में होटल में कमरों की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है। पर्यटन विभाग में पंजीकृत सभी होटलों का पंजीकरण नक्शे के अनुसार किया जाता है। होटल भवन में कमरों और अन्य निर्माण के लिए संबंधित विभागों से निर्धारित नियमों के तहत स्वीकृति लेना आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों में होटल के पंजीकरण के लिए नगर निगम, नगर समिति तथा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से संबंधित आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं। 
पर्यटन विभाग को वित्त वर्ष 2025-26 में इन होटलों से 27 लाख 60 हजार 900 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। विभाग के अनुसार दस कमरों तक के होटल के लिए 1000 रुपए पंजीकरण शुल्क लिया जाता है। इसी तरह 11 से 30 कमरों तक के होटल के लिए 2500 रुपए और 30 से अधिक कमरों वाले होटल के लिए 5000 रुपये शुल्क निर्धारित है। विभाग का कहना है कि होटल के पंजीकरण का नवीनीकरण करवाने पर पंजीकरण शुल्क का 50 प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क के रूप में लिया जाता है।

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