प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्रीन एरिया की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बाहरी राज्य के व्यक्ति को भूमि खरीद की अनुमति के बिना तारा माता हिल को ग्रीन एरिया करने वाली अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया

Jul 4, 2025 - 12:03
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प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्रीन एरिया की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     04-07-2025

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बाहरी राज्य के व्यक्ति को भूमि खरीद की अनुमति के बिना तारा माता हिल को ग्रीन एरिया करने वाली अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से 6 जून 2025 को जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें तारा माता हिल को ग्रीन एरिया (हरित क्षेत्र) घोषित किया गया था। 

न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने का अधिकार (लोकस स्टैंडी) न होने के कारण इसे प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को तारा माता हिल को ग्रीन एरिया घोषित करने को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

अदालत में मैसर्स प्रिस्टिन होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से यह याचिका दायर की गई थी। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता हिमाचल प्रदेश में एक पूर्ण अजनबी है। इसे अभी तक हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 118 के तहत भूमि खरीदने की अनुमति नहीं मिली है, जो एक गैर-कृषक के लिए राज्य में भूमि खरीदने के लिए अनिवार्य है। 

न्यायालय ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता, एक होटल के निदेशक होने का दावा कर रहा है और चंडीगढ़ का निवासी है, उसका हिमाचल प्रदेश राज्य में कोई हित नहीं है। ऐसे में उसे पीड़ित पक्ष नहीं माना जा सकता, और इसलिए उसे राज्य के कानूनों, विशेषकर तारा माता हिल को ग्रीन एरिया घोषित करने वाली अधिसूचना को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

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