प्रदेश हाईकोर्ट से पर्यटन विकास निगम को राहत : नाै होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुले रखने के आदेश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार, पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के नाै होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुले रखने के आदेश दिए
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 22-11-2024
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार, पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के नाै होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुले रखने के आदेश दिए हैं। इसमें चायल, चंद्रभागा केलांग, खज्जियार, मेघदूत, लॉग हट मनाली, कुंजम, भागसू, कासल नागर और धाैलाधार होटल शामिल हैं।
राज्य सरकार पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद करने के फैसले के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट पहुंची है। शुक्रवार को जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत ही मामले की सुनवाई हुई। इस दाैरान कोर्ट ने नाै होटलों को को 31 मार्च तक खुले रखने के आदेश दिए।
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