जिला परिषद सिरमौर के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः होगा सीमांकन , सात दिनों तक दर्ज करवा सकते हैं आपत्ति

उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आज अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि जिला सिरमौर में जिला परिषद के अधिसूचित निर्वाचन क्षेत्रों / वार्डों की अधिसूचना को रद्द किया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार जिला परिषद सिरमौर के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का पुनः सीमांकन किया जाना है। 

Feb 20, 2026 - 19:38
Feb 20, 2026 - 19:53
 0  5
जिला परिषद सिरमौर के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः होगा सीमांकन , सात दिनों तक दर्ज करवा सकते हैं आपत्ति
Paras School The Rose Orchid World School Admission Doon Valley Deeserve Media
Paras School The Rose Orchid World School Admission Doon Valley Deeserve Media
 
यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन  20-02-2026
उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आज अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि जिला सिरमौर में जिला परिषद के अधिसूचित निर्वाचन क्षेत्रों / वार्डों की अधिसूचना को रद्द किया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार जिला परिषद सिरमौर के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का पुनः सीमांकन किया जाना है। 
उन्होंने कहा कि यदि किसी को कोई आपत्ति/आक्षेप हो तो वह अधिसूचना जारी होने की तिथि के सात दिनों के भीतर अपनी आपत्ति/आक्षेप उपायुक्त कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते है। सात दिन की अवधी समाप्त होने के उपरांत कोई भी आपत्ति/आक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। 
इसके अतिरिक्त विकास खंड पांवटा साहिब की ग्राम सभा सेनवाला मुबारिकपुर से नई ग्राम सभा टोकियो तथा विकास खंड शिलाई की ग्राम सभा बालीकोटी से नई ग्राम सभा चामरा मोहराड़ की स्थापना प्रस्तावित की गई है जिसे परिसिमन प्रक्रिया में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला परिषद सिरमौर के वार्डो के परिसीमन का विवरण जिला सिरमौर के जिला परिषद कार्यालय, पंचायत समिति के कार्यालय तथा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में उपलब्ध रहेगी।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow