पंचायत चुनावों पर सुप्रीम फैसला , शीर्ष अदालत की प्रदेश सरकार को दो टूक , 31 मई से पहले हर हाल में करवाएं चुनाव

पंचायत चुनावों पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को बड़ी राहत देते हुए एक महीने का अतिरिक्त समय दे दिया है। जानकारी के अनुसार देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल के पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव पर शुक्रवार को स्थिति स्पष्ट कर दी है

Feb 13, 2026 - 19:54
Feb 13, 2026 - 20:05
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पंचायत चुनावों पर सुप्रीम फैसला , शीर्ष अदालत की प्रदेश सरकार को दो टूक , 31 मई से पहले हर हाल में करवाएं चुनाव
Paras School Sadak Suraksha Doon Valley Deeserve Media
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न्यूज़ एजेंसी - नई दिल्ली  13-02-2026

पंचायत चुनावों पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को बड़ी राहत देते हुए एक महीने का अतिरिक्त समय दे दिया है। जानकारी के अनुसार देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल के पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव पर शुक्रवार को स्थिति स्पष्ट कर दी है। 
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 31 मई से पहले हर हाल में राज्य सरकार को चुनाव करवाने होंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनर्सीमांकन के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव टाले नहीं जा सकते। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि 31 जनवरी को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था। 
हिमाचल हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल को चुनाव करवाने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने एलएसपी डालकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और फिर आज के लिए भी सुनवाई तय की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

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