आठ मार्च को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत , मौके पर ही निपटाए जाएंगे मामले
राष्ट्रीय लोक अदालत 08 मार्च, 2025 को आयोजित की जानी निश्चित की गई है जिसमें विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इनमें धारा 138 के तहत एन.आई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली व पानी, भरण-पोषण व अन्य (आपराधिक, कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद) से संबंधित मामले शामिल हैं।

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 22-02-2025
राष्ट्रीय लोक अदालत 08 मार्च, 2025 को आयोजित की जानी निश्चित की गई है जिसमें विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इनमें धारा 138 के तहत एन.आई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली व पानी, भरण-पोषण व अन्य (आपराधिक, कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद) से संबंधित मामले शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि अपने-अपने न्यायिक क्षेत्र के तहत जो कोई व्यक्ति उक्त मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान करवाना चाहते हैं तो वह न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांग पिओ जिला किन्नौर, न्यायिक न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांग पिओ जिला किन्नौर के कार्यालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 या [email protected] पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
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