स्वच्छ शहर की दिशा में नगर निगम सख्त, उल्लंघना करने पर होगी नियमानुसार करवाई- मनोज कुमार

नगर निगम क्षेत्र में निजी भूमि पर स्थापित प्रवासी श्रमिकों की झुग्गियों एवं अस्थायी बस्तियों में स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक नगर निगम ऊना के संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक के दौरान संयुक्त आयुक्त ने स्वच्छता नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

Jul 24, 2026 - 20:38
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स्वच्छ शहर की दिशा में नगर निगम सख्त, उल्लंघना करने पर होगी नियमानुसार करवाई- मनोज कुमार

यंगवार्ता न्यूज ऊना, 24 जुलाई, 2026 : 


नगर निगम क्षेत्र में निजी भूमि पर स्थापित प्रवासी श्रमिकों की झुग्गियों एवं अस्थायी बस्तियों में स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक नगर निगम ऊना के संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक के दौरान संयुक्त आयुक्त ने स्वच्छता नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।


उन्होंने बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र में जिन भूमि मालिकों ने अपनी भूमि पर प्रवासी श्रमिकों अथवा अन्य व्यक्तियों के लिए झुग्गियां स्थापित कर रखी हैं, उनके लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि वहां पर्याप्त संख्या में शौचालय तथा स्वच्छता संबंधी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। यदि किसी स्थान पर शौचालय की व्यवस्था नहीं पाई जाती है और खुले में शौच की स्थिति सामने आती है, तो संबंधित भूमि स्वामी एवं किरायेदार के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम एवं प्रचलित स्वच्छता नियमों के तहत चालान, जुर्माना तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


साथ ही, उन्होंने कहा कि स्वच्छता नियमों की लगातार अवहेलना होने पर अवैध रूप से स्थापित झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई भी नियमानुसार की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित झुग्गियों के बिजली एवं पानी के कनेक्शन भी नियमों के अनुरूप विच्छेदित किए जा सकते हैं।


उन्होंने नगर निगम की स्वच्छता शाखा को निर्देश दिए कि निगम क्षेत्र की सभी झुग्गी बस्तियों का शीघ्र निरीक्षण कर ऐसे स्थानों की पहचान की जाए, जहां शौचालय एवं स्वच्छता की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामलों में नियमानुसार चालान कर आगामी कानूनी कार्रवाई के लिए प्रकरण प्रस्तुत किए जाएं।


संयुक्त आयुक्त ने सभी भूमि मालिकों से अपील कि है कि वे अपनी भूमि पर निवास कर रहे प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों के लिए शौचालय सहित आवश्यक स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें तथा स्वच्छता नियमों का पालन करवाएं। उन्होंने सभी नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नगर निगम क्षेत्र को स्वच्छ, स्वस्थ एवं खुले में शौच से मुक्त बनाए रखने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं।

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