जॉब ट्रेनी को भी 15 दिन का पितृत्व अवकाश, परिवार ईडब्ल्यूएस श्रेणी से बाहर, अधिसूचना जारी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने ट्रेनी और जॉब ट्रेनी को 15 दिन के पितृत्व अवकाश (पैटर्निटी लीव) देने का फैसला किया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, ऐसे पुरुष ट्रेनी और जॉब ट्रेनी जिनके दो बच्चे हैं, वे 15 दिन के पितृत्व अवकाश के लिए पात्र होंगे।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने ट्रेनी और जॉब ट्रेनी को 15 दिन के पितृत्व अवकाश (पैटर्निटी लीव) देने का फैसला किया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, ऐसे पुरुष ट्रेनी और जॉब ट्रेनी जिनके दो बच्चे हैं, वे 15 दिन के पितृत्व अवकाश के लिए पात्र होंगे। अवकाश पत्नी के प्रसव के अवसर पर लिया जा सकेगा। कर्मचारी बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले अथवा जन्म के छह माह के भीतर किसी भी समय अवकाश ले सकेंगे। सरकार ने यह निर्णय ट्रेनी और जॉब ट्रेनी योजनाओं के तहत नियुक्त युवाओं की सेवा शर्तों को अधिक व्यावहारिक और कर्मचारी हितैषी बनाने के उद्देश्य से लिया है। राज्य सरकार ने मई और जुलाई 2025 में लागू की गई ट्रेनी एवं जॉब ट्रेनी योजनाओं के बाद विभिन्न स्तरों पर सामने आ रही व्यावहारिक समस्याओं की समीक्षा की थी। इसी के तहत लंबे समय से लंबित पितृत्व अवकाश और जॉइनिंग समय विस्तार संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लिया गया।
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