रैगिंग के दोषी विद्यार्थी को हो सकती है 3 वर्ष की सजा एवं 50 हजार रुपये जुर्माना

राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय हमीरपुर की एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक शुक्रवार को यहां महाविद्यालय के सम्मेलन हॉल में आयोजित की गई।  प्रधानाचार्य चंद्रशेखर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कमेटी के सदस्यों, विभिन्न विभागाध्यक्षों, अन्य फैकल्टी मैंबर्स, छात्र प्रतिनिधियों, अभिभावकों और हॉस्टल एवं पीजी संचालकों ने भाग लिया।  

Sep 11, 2026 - 16:41
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रैगिंग के दोषी विद्यार्थी को हो सकती है 3 वर्ष की सजा एवं 50 हजार रुपये जुर्माना

यंगवार्ता न्यूज - हमीरपुर 11 सितंबर : 


राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय हमीरपुर की एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक शुक्रवार को यहां महाविद्यालय के सम्मेलन हॉल में आयोजित की गई।  प्रधानाचार्य चंद्रशेखर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कमेटी के सदस्यों, विभिन्न विभागाध्यक्षों, अन्य फैकल्टी मैंबर्स, छात्र प्रतिनिधियों, अभिभावकों और हॉस्टल एवं पीजी संचालकों ने भाग लिया।  


 इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए बहुत ही कड़ा कानून बनाया गया है। इसमें रैगिंग को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। रैगिंग के दोषी विद्यार्थी को 3 साल का कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है तथा उसे संस्थान से निष्कासित भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संस्थान एवं हॉस्टल के परिसर के अलावा पीजी और आसपास के स्थानों में विद्यार्थी को किसी भी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसी सभी गतिविधियां रैगिंग की श्रेणी में आती हैं।


 प्रधानाचार्य ने बताया कि बहुतकनीकी महाविद्यालय परिसर, हॉस्टलों एवं पीजी तथा इनके आस-पास के क्षेत्रों में रैगिंग जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। संस्थान में एंटी रैगिंग कमेटी के अलावा एंटी रैगिंग दस्तों का गठन भी किया गया है। संस्थान, हॉस्टल और इनके आस-पास के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर हेल्पलाइन नंबर भी प्रदर्शित किए गए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपनी-अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों को रैगिंग रोधी कानून के विभिन्न प्रावधानों के प्रति जागरुक करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत एंटी रैगिंग कमेटी या एंटी रैगिंग दस्ते के सदस्यों को दें।

प्रधानाचार्य ने बताया कि इस वर्ष भी नए विद्यार्थियों को रैगिंग जैसी गतिविधियों के प्रति जागरुक किया गया है। उन्होंने कहा कि एंटी रैगिंग कमेटी, समस्त फैकल्टी और छात्र प्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयासों से ही संस्थान और इसके आस-पास के पूरे परिसर को रैगिंग मुक्त बनाया जा सकता है।  इस अवसर पर हमीरपुर थाने के एएसआई प्रदीप कुमार और कमेटी के अन्य सदस्यों ने भी रैगिंग रोधी अधिनियम 2009 के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। 

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