यंगवार्ता न्यूज़ - ऊना 27-11-2025
जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जारी आदेशों में संशोधन करते हुए लाइसेंसी हथियारधारकों के लिए हथियार एवं गोला-बारूद जमा करने की निर्धारित समय-सीमा में दो दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। अब सभी लाइसेंसधारकों को अपने हथियार 28 नवंबर तक अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के हथियार लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे तथा आगे कोई अतिरिक्त तिथि प्रदान नहीं की जाएगी।
डीसी ने बताया कि यह पाया गया था कि कुछ लाइसेंस धारक राज्य से बाहर होने के कारण निर्धारित अवधि में अपने हथियार जमा नहीं कर पाए। इसे देखते हुए समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह आदेश बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा। जिला के सभी थाना प्रभारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस थाने और अधिकृत आर्म्स एंड एम्यूनिशन डीलर जमा किए गए हथियारों की उचित रसीद जारी करेंगे और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे। आदेश समाप्त होने के तुरंत बाद हथियारों को जमा करवाने वालों को वापस कर दिया जाएगा।
सशस्त्र बल एवं अर्धसैनिक बल , होमगार्ड , पुलिस कर्मचारी , राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंकों के सुरक्षा गार्ड , अन्य कोई व्यक्ति जिसे कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई हो। साथ ही सेल्फ-प्रोटेक्शन लाइसेंस वाले व्यक्तियों की खतरे की स्थिति का पुलिस द्वारा सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाएगा। जिन लाइसेंसधारकों के जीवन पर तत्काल और वास्तविक खतरा पाया जाएगा, उन्हें इस आदेश से छूट दी जाएगी। डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य जिले में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने सभी लाइसेंसधारकों से समय-सीमा के भीतर हथियार जमा कराने और प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है।