अब नये मानकों के तहत होगा बीपीएल का चयन, जानिए मंत्रिमंडल के निर्णय.........

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

Jan 9, 2025 - 21:00
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अब नये मानकों के तहत होगा बीपीएल का चयन, जानिए मंत्रिमंडल के निर्णय.........
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     09-01-2025

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया। मंत्रिमंडल ने धारा 118 के तहत दी जाने वाली भूमि की स्टांप ड्यूटी को बढ़ाकर 12% करने का निर्णय लिया है।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जानकारी दी कि कैबिनेट ने अप्रैल महीने में बीपीएल परिवारों का पुनः सर्वेक्षण करने को मंजूरी दी है। नए मानकों के तहत सालाना आय की पात्रता को बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये किया गया है, जिससे 282 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। नशे की समस्या से निपटने के लिए राज्य में विशेष टास्क फोर्स का गठन करने की भी मंजूरी दी गई। 

कैबिनेट ने सफेदा, बांस और पॉपुलर को छोड़कर अन्य सभी पेड़ों की कटान पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया। किसाऊ परियोजना को 90:10 के अनुपात में ही बनाए रखने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने पर सहमति बनी। हिमाचल कैबिनेट के ये फैसले राज्य के प्रशासन, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। 

मंत्रिमंडल ने भारत सरकार से किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के विद्युत घटक के लिए 90ः10 वित्तपोषण फार्मूला अपनाने के आग्रह को दोहराया, जो जल घटक के लिए अपनाए गए फार्मूले के समान है। इसके स्थान पर अंतरराज्यीय समझौते के तहत विद्युत घटक के लिए राज्य सरकार द्वारा देय संपूर्ण राशि के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया। 

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने पांच मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के अलावा हरित हाइड्रोजन, बायोमास और पम्प स्टोरेज परियोजनाओं के आवंटन और निगरानी का कार्य ऊर्जा विभाग को सौंपने का निर्णय लिया।  

मंत्रिमडल ने पम्प स्टोरेज परियोजना के लिए हरित ऊर्जा विकास शुल्क लगाने को मंजूरी दी। परियोजना के आरम्भ होने के बाद पहले 10 वर्षों के लिए 2.5 लाख रुपये प्रति मेगावट प्रतिवर्ष का शुल्क लगाया जाएगा। इसके उपरान्त इस शुल्क को बढ़ाकर पांच लाख रुपये प्रति मेगावाट कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने वैट, सीएसटी, प्रवेश कर आदि अधिनियमों के तहत लंबित मामलों, मुद्दों और बकाया का निपटान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना-2025 शुरू करने को मंजूरी दी। बैठक में ग्रीन बेल्ट में लोगों का दखल कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जिला शिमला के तारा देवी मंदिर के आस-पास के क्षेत्र को हरित क्षेत्र के दायरे में लाने का निर्णय लिया।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 10 पदों को सृजित करने भरने का निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ग्रुप-सी पदों की भर्ती के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत उन्नत कम्प्यूटर विकास केंद्र (सी-डैक) चयनित करने को भी स्वीकृत प्रदान की। 

मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के लिए जिला कांगड़ा की पंचरुखी उप-तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील बनाने का निर्णय लिया। बैठक में जिला शिमला के धमवाड़ी, जिला चंबा के साहो और जिला कांगड़ा के चचियां में नई उप-तहसील खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।  

मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के मौजूदा खंड प्राथमिक शिक्षा कार्यालय शिलाई को विभाजित करके खंड प्राथमिक शिक्षा कार्यालय रोहनाट को सृजित करने का निर्णय लिया। बैठक में विकास खंड लंबागांव की तीन ग्राम पंचायतों मटयाल, कुड़ाल और ढडोल को जिला कांगड़ा के विकास खंड बैजनाथ में स्थानांत्रित करने का निर्णय लिया ताकि इन क्षेत्रों के निवासियों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। मंत्रिमंडल ने बद्दी-बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण लैंड पूलिंग पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने डोमेन-विशिष्ट निकायों से डाटा एकत्रित करने, नया डाटा बेस विकसित करने और व्यापक जल संबंधी जानकारी प्रसारित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। बैठक में शिमला जिला के भोलार रथाल जातर मेले को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का निर्णय लिया।

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