अश्याडी पंचायत प्रधान समेत पांच वार्ड सदस्य अयोग्य करार , डीसी सिरमौर ने पद से हटाने के दिए आदेश  

सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में शिलाई विकासखंड की ग्राम पंचायत अशियाड़ी के पंचायत प्रधान और 5 वार्ड सदस्यों को अयोग्य करार दिया गया है। शिलाई विकासखंड की ग्राम पंचायत अशियाड़ी में लंबे समय से सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले उजागर हो रहे थे जिसके चलते हिमाचल प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं की जांच की तो पाया कि ग्राम पंचायत अशियाड़ी में न केवल पंचायत प्रधान बल्कि वार्ड के सभी सदस्यों द्वारा भी धन का दुरुपयोग किया गया है

Aug 25, 2025 - 19:29
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अश्याडी पंचायत प्रधान समेत पांच वार्ड सदस्य अयोग्य करार , डीसी सिरमौर ने पद से हटाने के दिए आदेश  
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यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन  25-08-2025
सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में शिलाई विकासखंड की ग्राम पंचायत अशियाड़ी के पंचायत प्रधान और 5 वार्ड सदस्यों को अयोग्य करार दिया गया है। शिलाई विकासखंड की ग्राम पंचायत अशियाड़ी में लंबे समय से सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले उजागर हो रहे थे जिसके चलते हिमाचल प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं की जांच की तो पाया कि ग्राम पंचायत अशियाड़ी में न केवल पंचायत प्रधान बल्कि वार्ड के सभी सदस्यों द्वारा भी धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके चलते डीसी सिरमौर ने पूरी पंचायत को अयोग्य करार दिया है। डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने पांच वार्ड सदस्यों और प्रधान को पंचायती राज अधिनियम के तहत अयोग्य करार दिया है और उनकी सभी शक्तियां छीन ली गई है। 
उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि जिला सिरमौर विकासखंड शिलाई की ग्राम पंचायत अशियाड़ी  के पंचायत प्रधान समेत पांच वार्ड सदस्यों को अयोग्य करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रधान अनिल कुमार , पंचायत सदस्य वार्ड नं.-1 सुषमा देवी, पंचायत सदस्य वार्ड नं.-2  प्रदीप सिंह, पंचायत सदस्य वार्ड नं.-3 कमलेश देवी, पंचायत सदस्य वार्ड नं.-4 चंद्रकला और पंचायत सदस्य, वार्ड नं.-5 खजान सिंह को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना करने, प्रत्यक्ष लाभ अर्जित करने, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाये जाने पर पंचायत प्रधान व सदस्यों को पद से हटाने के आदेश जारी किए है। 
आदेशों के अनुरूप अयोग्य घोषित किए गए पंचायत प्रधान व पंचायत के वार्ड सदस्यों को छह वर्ष की अवधि के लिए पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्रहित कर, उन्हें दुरुपयोग धनराशि तुरंत पंचायत निधि के खाते में जमा करवाने के निर्देश दिए गए।

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