चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में एएसआई पंकज को उच्च न्यायालय से मिली सशर्त जमानत 

हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में एएसआई पंकज को उच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई है। 14 सितंबर को सीबीआई ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में निलंबित एएसआई पंकज को गिरफ्तार किया

Oct 31, 2025 - 15:26
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चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में एएसआई पंकज को उच्च न्यायालय से मिली सशर्त जमानत 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    31-10-2025

हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में एएसआई पंकज को उच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई है। 14 सितंबर को सीबीआई ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में निलंबित एएसआई पंकज को गिरफ्तार किया था। 

पंकज 16 सितंबर से न्यायिक हिरासत में चल रहे थे।  बता दें, 27 अक्तूबर को एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने जमानत याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट पहले ही दायर कर दी थी। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत के समक्ष दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गईं।

सीबीआई ने अदालत से मांग की कि याचिकाकर्ता पंकज शर्मा को जमानत न दी जाए। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने जांच एजेंसी को पूछताछ के दौरान सारे तथ्यों से अवगत कराया है। इसलिए उन्हें अब न्यायिक हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है। 

याचिकाकर्ता ने विशेष सीबीआई अदालत शिमला के फैसला को हाईकोर्ट में अपील के माध्यम से चुनौती दी है। बता दें कि विशेष अदालत शिमला ने पंकज शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। 

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