प्रदेश में कॉमर्शियल व्हीकल में डस्टबिन को लेकर आज से अमल में लाई जाएगी कार्रवाई  

प्रदेश में कॉमर्शियल व्हीकल में डस्टबिन को लेकर सोमवार से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिवहन विभाग ने आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि एक सप्ताह से जागरूकता फैलाने का काम हो चुका है और अब कार्रवाई की जाए

May 5, 2025 - 11:40
 0  9
प्रदेश में कॉमर्शियल व्हीकल में डस्टबिन को लेकर आज से अमल में लाई जाएगी कार्रवाई  

यंगवार्ता न्यूज़ -शिमला  05-05-2025

प्रदेश में कॉमर्शियल व्हीकल में डस्टबिन को लेकर सोमवार से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिवहन विभाग ने आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि एक सप्ताह से जागरूकता फैलाने का काम हो चुका है और अब कार्रवाई की जाए। कॉमर्शियल व्हीकल की चैकिंग के साथ चालान किए जाएं, जैसा नियमों में प्रावधान किया गया है। 

प्राइवेट बस ऑपरेटर्ज ने सरकारी नियमों पर अमल शुरू कर दिया है, मगर एचआरटीसी की सभी बसों में इसकी व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है। अभी सभी ट्रकों या फिर टैक्सियों में डस्टबिन रख दिए हैं, यह भी कहा नहीं जा सकता है। जारी निर्देशों के बाद अधिकांश कॉमर्शियल व्हीकल में डस्टबिन की व्यवस्था हो गई है। 

अभी भी पथ परिवहन निगम की बसों में उक्त व्यवस्था सभी बसों में नहीं दिख रही है। हालांकि बीते दिनों निगम प्रबंधन द्वारा सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को बसों में डस्टबिन स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए थे। वैसे जो-जो बसें कर्मशाला में लग रही हैं, उनमें इसकी व्यवस्था की जा रही है,। परिवहन विभाग द्वारा भी सभी कॉमर्शियल व्हीकल्स में चार मई तक डस्टबिन लगाने की छूट दी गई थी। 

विभाग ने पांच मई से नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दे दिए हैं। अब कॉमर्शियल वाहन में डस्टबिन न लगाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में जैव कचरा इधर-उधर फेंकने पर भी 1500 रुपए का जुर्माना निर्धारित किया है। प्रदेश में यह योजना 29 अप्रैल से लागू हो गई है।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow