बाडवास-चौकी मिरगवाल सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही 19 जून तक रहेगी बंद

जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ. एल.आर. वर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाडवास-चौकी मिरगवाल सड़क मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।

Jun 16, 2026 - 18:06
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