राहत : केंद्र सरकार ने टैक्सी परमिट की वैधता को 12 से बढ़ाकर किया 15 साल 

केंद्र सरकार ने टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत दी है। टैक्सी परमिट की  वैधता को 15 साल कर दिया है। पहले यह वैधता केवल 12 साल की थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी

Feb 23, 2026 - 20:13
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राहत : केंद्र सरकार ने टैक्सी परमिट की वैधता को 12 से बढ़ाकर किया 15 साल 

यंगवार्ता न्यूज़  - शिमला    23-02-2026

केंद्र सरकार ने टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत दी है। टैक्सी परमिट की  वैधता को 15 साल कर दिया है। पहले यह वैधता केवल 12 साल की थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। 

यह नियम पहली अप्रैल से लागू हो जाएगा। बता दें कि हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर पिछले कई समय से प्रदेश सरकार व उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मांग कर रहे थे कि परमिट की वैधता 15 साल की जाए। 

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