प्रदेश हाईकोर्ट से कर्मचारियों को बड़ी राहत,अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता लाभ लेने वाले कर्मचारियों से नहीं होगी रिकवरी
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार की अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता लाभ लेने वाले कर्मचारी से वित्तीय रिकवरी की अधिसूचना पर रोक

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 11-03-2025
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार की अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता लाभ लेने वाले कर्मचारी से वित्तीय रिकवरी की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। मामला आज सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में लगा था। जिस पर न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की अदालत ने कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकार की नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है।
20 फरवरी से लागू हुए सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 में यह बड़ा फैसला हुआ है। कई विभागों में कर्मचारियों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता एवं वित्तीय लाभ दिया गया है।
नियमितीकरण से पहले उनके द्वारा की गई संविदा सेवाओं के लिए वरिष्ठता, वेतन वृद्धि, पदोन्नति आदि जैसे किसी भी लाभ के हकदार नहीं हैं। उन्हें तत्काल वापस लेकर रिकवरी की जाएगी लेकिन आज हाई कोर्ट ने उस अधिसूचना पर रोक लगा दी है।
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