जिला दण्ड़ाधिकारी ने हाऊसिंग बोर्ड काॅलोनी पार्क को नो पार्किंग जोन किया घोषित
जिला दण्ड़ाधिकारी सिरमौर सुमिट खिमटा ने जन सुरक्षा व सुविधा के दृष्टिगत हाऊसिंग बोर्ड काॅलोनी नाहन के पार्क व हाऊसिंग बोर्ड में बलदेव तोमर के मकान के पास मौजुद स्थान को नो पार्किंग जोन घोषित करने के आदेश पारित
यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 02-12-2024
जिला दण्ड़ाधिकारी सिरमौर सुमिट खिमटा ने जन सुरक्षा व सुविधा के दृष्टिगत हाऊसिंग बोर्ड काॅलोनी नाहन के पार्क व हाऊसिंग बोर्ड में बलदेव तोमर के मकान के पास मौजुद स्थान को नो पार्किंग जोन घोषित करने के आदेश पारित किए है।
आदेश के अनुसार नगर पार्षद वार्ड न0 5, नगर परिषद नाहन व हाऊसिंग बोर्ड काॅलोनी नाहन के समस्त अभिभावकों ने हाऊसिंग बोर्ड काॅलोनी के पार्क के समीप बसों को मोडने वाली जगह को नो पार्किंग जोन घोषित करने का जिला दण्डाधिकारी से अनुरोध किया है।
चुंकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नाहन द्वारा अवगत करवाया है कि हाऊसिंग बोर्ड काॅलोनी के पार्क के बाहर स्थानीय लोगों व उनके किराएदारों के गाडिया लगी रहती है जिस कारण स्कूल बस चालकों को बस मोडने में असुविधा होती है तथा आपातकालीन स्थिति में एम्बुलैंस व अग्निशमन की गाडियों को मोडने में भी असुविधा का सामना करना पड सकता है। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पार्क के समीप वाले स्थान को नो पार्किंग जोन घोषित करने की अनुशंसा की है।
चूंकि उप मण्डल अधिकारी(ना0) नाहन के माध्यम से भी अवगत कराया गया है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पार्क के समीप सड़क के किनारे अप्रत्याशित तरीके से गाड़ियां खड़ी रहती है जिस कारण स्कूल बस चालकों को बस मोडने में असुविधा होती है तथा आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस इत्यादि को बिना किसी रूकावट व देरी के निकलने के लिए भी असुविधा का सामना करना पड सकता है।
उन्होंने भी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पार्क के समीप वाले स्थान को नो पार्किंग जोन घोषित करने की अनुशंसा की है। चूंकि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नाहन के माध्यम से भी अवगत करवाया गया कि हाऊसिंग बोर्ड काॅलोनी में कई स्थानों पर लोगों द्वारा अपने वाहनों को पार्क किया जाता है। जिस कारण बड़े वाहनों को मोड़ने व ले जाने में कठिनाई होती है।
इसलिए समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से हाऊसिंग बोर्ड काॅलोनी के पार्क व हाऊसिंग बोर्ड में बलदेव तोमर के मकान के पास मौजुद स्थान को नो पार्किंग जोन घोषित किए जाने की अनुशंसा की है। आदेश के अनुसार यह आदेश तुरन्त प्रभाव से एवं अगले आदेशों के जारी होने तक प्रभावी रहेंगे।
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