नशा तस्करी से अर्जित 31.83 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश

 जिला सिरमौर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी अवैध कमाई पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में नशा तस्करी से अर्जित 31.83 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश की सक्षम प्राधिकारी ने पुष्टि कर दी है।

Nov 5, 2026 - 18:17
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नशा तस्करी से अर्जित 31.83 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश

यंगवार्ता न्यूज - पांवटा साहिब 5  नवंबर : 

 जिला सिरमौर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी अवैध कमाई पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में नशा तस्करी से अर्जित 31.83 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश की सक्षम प्राधिकारी ने पुष्टि कर दी है।

पुलिस थाना पांवटा साहिब में दर्ज FIR संख्या 25/2026, धारा 22 NDPS एक्ट के तहत आरोपी फिरोज आलम निवासी सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के कब्जे से 1,300 खुली कैप्सूल (ADL Spasmed) और 96 ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए गए थे।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी और उसके परिजनों के नाम पर अर्जित संपत्तियों की वित्तीय जांच की। जांच में सामने आई संपत्तियों को NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत फ्रीज करने की कार्रवाई की गई थी।

अब सक्षम प्राधिकारी, SAFEMA एवं NDPS एक्ट, नई दिल्ली ने कुल 31,83,579.10 रुपये मूल्य की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश की पुष्टि कर दी है।

जिला सिरमौर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उनकी अवैध कमाई और उससे अर्जित संपत्तियों को भी कानून के तहत जब्त एवं फ्रीज करने की कार्रवाई जारी रहेगी।

पुलिस ने दोहराया कि जिले में नशे के अवैध कारोबार को जड़ से समाप्त करने के लिए अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा।

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