रामपुर POCSO कोर्ट का फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (POCSO कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अरुण कुमार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल की ओर से जारी प्रेस नोट में दी गई है।
प्रेस नोट के अनुसार, 26 जून 2025 को 15 वर्षीय बाल पीड़िता स्कूल गई थी, लेकिन शाम को घर वापस नहीं लौटी। इसके बाद उसके माता-पिता ने उसकी तलाश शुरू की। पूछताछ में पता चला कि आरोपी अरुण उसे बहला-फुसलाकर अपनी गाड़ी में अपने घर ले गया था। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।
मामले की जांच के दौरान पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी इससे करीब एक माह पहले भी उसे अपनी गाड़ी में ले गया था और सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी, जिसके चलते मामला POCSO अधिनियम की धारा 4(2) के तहत दर्ज किया गया।
मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर चालान POCSO कोर्ट में पेश किया। अदालत ने मामले में कुल 16 गवाहों के बयान दर्ज किए। सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए।
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