राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी चयन में तेजी लाए विभाग , डीसी ने दिए निर्देश

उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के वीसी रूम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों के चयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए इस प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने जिला पंचायत अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर शेष पात्र लाभार्थियों का चयन शीघ्र पूरा करने पर बल दिया

Jan 24, 2026 - 18:41
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी चयन में तेजी लाए विभाग , डीसी ने दिए निर्देश
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यंगवार्ता न्यूज़ - मंडी  24-01-2026
उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के वीसी रूम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों के चयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए इस प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने जिला पंचायत अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर शेष पात्र लाभार्थियों का चयन शीघ्र पूरा करने पर बल दिया। उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला मंडी को कुल 5,36,750 लाभार्थियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके तहत  अब तक 4,31,720 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है। 
उपायुक्त ने बताया कि जिला मंडी में निगम के 19 गोदामों के माध्यम से 855 उचित मूल्य दुकानों द्वारा 3,23,950 राशन कार्ड धारकों को आटा, चावल, दालें, चीनी, तेल एवं नमक का वितरण किया जा रहा है। यह वितरण एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय अन्न योजना तथा प्राथमिक गृहस्थियां योजना के तहत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नवम्बर 2025 तथा दिसम्बर 2025 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 84,990 क्विंटल आटा, 54,493 क्विंटल चावल, 10,915 क्विंटल दालें, 8,162 क्विंटल चीनी, 9,81,639 लीटर खाद्य तेल तथा 4,018.41 क्विंटल नमक वितरित किया गया। 
उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान में जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर सभी राशन कार्ड धारकों को फोर्टिफाइड आटा (आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी-12), फोर्टिफाइड चावल (आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी-2, बी-6, बी-12 एवं विटामिन सी), डबल फोर्टिफाइड नमक (आयोडीन एवं आयरन) तथा फोर्टिफाइड खाद्य तेल (विटामिन ए एवं डी) उपलब्ध करवाया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा नवम्बर 2025 से दिसम्बर 2025 के दौरान विभिन्न नियंत्रण आदेशों के तहत कुल 1,039 निरीक्षण किए गए। निरीक्षणों के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर इस अवधि में कुल 10,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया। उन्होंने खाद्यान्नों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण एवं नमूने लेने के निर्देश भी दिए। 
उपायुक्त ने बताया कि इस अवसर पर जिला मंडी के विभिन्न क्षेत्रों में उचित मूल्य की नई दुकानों तथा विस्तार शाखाएं खोलने का निर्णय भी लिया गया, ताकि लाभार्थियों को समय पर और सुचारू रूप से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा सकें। बैठक में जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंडी पवन कुमार, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी लेख राज, क्षेत्रीय प्रबंधक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मंडी संजीव शर्मा, भारतीय खाद्य निगम मंडी के प्रबंधक छेरिंग वंग्युल , जिला ऑडिट अधिकारी ओम चंद शर्मा  सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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