हिमाचल में अब नहीं बनेगी नई ग्राम पंचायतें , चुनाव आयोग की पंचायती राज विभाग को दो टूक
प्रदेश में पंचायत चुनावों से पहले नई ग्राम सभाओं के गठन और पुनर्गठन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज विभाग को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि किसी भी नई ग्राम सभा या पंचायत के गठन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 13 फरवरी, 2026 को दिए अपने आदेश में निर्देश दिया है कि राज्य चुनाव आयोग , पंचायती राज , शहरी विकास विभाग और एसडीएमए मिलकर 31 मार्च तक सभी लंबित प्रक्रियाओं को पूरा करें , ताकि पंचायत चुनाव 31 मई से पहले करवाए जा सकें
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 07-03-2026
प्रदेश में पंचायत चुनावों से पहले नई ग्राम सभाओं के गठन और पुनर्गठन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज विभाग को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि किसी भी नई ग्राम सभा या पंचायत के गठन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 13 फरवरी, 2026 को दिए अपने आदेश में निर्देश दिया है कि राज्य चुनाव आयोग , पंचायती राज , शहरी विकास विभाग और एसडीएमए मिलकर 31 मार्च तक सभी लंबित प्रक्रियाओं को पूरा करें , ताकि पंचायत चुनाव 31 मई से पहले करवाए जा सकें।
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