हिमाचल में अब सड़क हादसों में घायलों को अस्पतालों में डेढ़ लाख रुपये तक का मिलेगा निशुल्क उपचार
हिमाचल में अब सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों का अस्पतालों में डेढ़ लाख रुपये तक का निशुल्क (कैशलेस) उपचार होगा। निशुल्क उपचार की यह सुविधा प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों के अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिकृत स्वास्थ्य संस्थानों में मिलेगी

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 13-06-2025
हिमाचल में अब सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों का अस्पतालों में डेढ़ लाख रुपये तक का निशुल्क (कैशलेस) उपचार होगा। निशुल्क उपचार की यह सुविधा प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों के अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिकृत स्वास्थ्य संस्थानों में मिलेगी।
इससे सड़क हादसों में घायल मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के साथ-साथ तुरंत उपचार उपलब्ध हो सकेगा। घायलों का उपचार अस्पताल में दाखिल होने के बाद 7 दिन तक होगा। इसके लिए हिमाचल में राज्यस्तरीय कोष का गठन होगा। केंद्र सरकार घायलों के इलाज का खर्चा वहन करेगी। केंद्र के निर्देशों के बाद हिमाचल में इस योजना को लागू कर दिया है।
परिवहन निदेशक डीसी नेगी ने हिमाचल के सभी विभागों और अस्पतालों को भी इस संबंध में पत्र लिखा है। राज्य भर में इस योजना को लागू करने के लिए मुख्य सचिव नोडल अधिकारी होंगे। जिलों में उपायुक्त, संबंधित अस्पतालों के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऐसे मामलों की निगरानी करेंगे। रोड सेफ्टी के तहत यह व्यवस्था की गई है।
अभी हिमाचल प्रदेश में कोई भी वाहन दुर्घटना होने पर लोगों को स्वयं खर्चा करना होता है। जिन लोगों के पास आयुष्मान व हिमकेयर कार्ड हैं, उन्हें निशुल्क सुविधा रहती है। अब सरकार घायलों का डेढ़ लाख रुपये तक निशुल्क उपचार करेगी।
हिमाचल प्रदेश में औसतन प्रतिदिन 7-8 लोग सड़क हादसों में घायल हो रहे हैं। परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी ने कहा कि इस बारे में विभागों और अस्पताल प्रबंधन को आदेश जारी किए गए हैं।
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