शिलाई में बिना लाइसेंस की बंदूक बरामद, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

जिला सिरमौर के पुलिस थाना शिलाई के अंतर्गत रोहनाट पुलिस चौकी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के घर से बिना लाइसेंस की बंदूक बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 25 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Jun 13, 2026 - 19:50
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शिलाई में बिना लाइसेंस की बंदूक बरामद, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

यंगवार्ता न्यूज शिलाई 13 जून, 2026 :

जिला सिरमौर के पुलिस थाना शिलाई के अंतर्गत रोहनाट पुलिस चौकी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के घर से बिना लाइसेंस की बंदूक बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 25 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 12 जून 2026 को गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने नियमों के अनुसार संत राम पुत्र दौलत राम, निवासी गांव गुमराह, डाकघर कोटी बौंच, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर के आवास की तलाशी ली। तलाशी के दौरान घर के एक बैडरूम में लड़की के बिस्तर के नीचे से एक सिंगल बैरल टोपीदार बंदूक बरामद हुई।

मौके पर पुलिस द्वारा बंदूक के संबंध में वैध लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन आरोपी कोई भी लाइसेंस या वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने बंदूक को कब्जे में लेकर आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना शिलाई में आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और बरामद हथियार के संबंध में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

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