राज्य के योजना क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बन चुके भवनों की बेसमेंट को पार्किंग के लिए खोलने का निकाला रास्ता  

राज्य के योजना क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बन चुके भवनों की बेसमेंट को पार्किंग के लिए खोलने का रास्ता निकल आया है। राज्य सरकार ने इसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रूल्स में बदलाव किया

Aug 24, 2025 - 15:37
Aug 24, 2025 - 15:53
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राज्य के योजना क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बन चुके भवनों की बेसमेंट को पार्किंग के लिए खोलने का निकाला रास्ता  

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला   24-08-2025

राज्य के योजना क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बन चुके भवनों की बेसमेंट को पार्किंग के लिए खोलने का रास्ता निकल आया है। राज्य सरकार ने इसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रूल्स में बदलाव किया है। नियमों में बदलाव के लिए 16 जून, 2025 को ड्रॉफ्ट जारी किया गया था, जिसे अब फाइनल कर दिया गया है। 

शहरी और योजना क्षेत्र में यदि भवन की बेसमेंट को पार्किंग के लिए खोलना है, तो इसके लिए लोगों को बिल्टअप एरिया के प्रति वर्ग मीटर का 1500 रुपए फीस देनी होगी। इसके बाद यह बेसमेंट सिर्फ पार्किंग के लिए इस्तेमाल होगी।

यदि किसी अन्य कार्य के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, तो तीन लाख की पेनल्टी लगेगी। छह महीने के बाद यह पेनल्टी पांच लाख रुपए हो जाएगी। यह राहत देने के लिए फ्लोर एरिया रेशो में भी छूट दे जाएगी। कॉमर्शियल भवनों के मामले में यह फीस 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर और 7500 प्रति वर्ग मीटर होगी। 

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि प्लानिंग एरिया या स्पेशल एरिया इस फीस का 80 फीसदी, जबकि म्युनिसिपल कारपोरेशन, नगर परिषद और नगर पंचायत भी इस फीस का 80 फीसदी चार्ज करेंगी।

नए नियमों में प्रावधान है कि ग्रीन एरिया और हेरिटेज जोन में इस तरह की अनुमति देने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार का होगा। हेरिटेज एरिया के मामले में प्रोपोजल स्टेट हेरिटेज एडवाइजरी कमेटी को भी जाएगा। एक और प्रावधान इसमें हेरा फेरी रोकने के लिए किया गया है।

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