क्यूएफएक्स ठगी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई : 9.31 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच करने का आदेश जारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएनए) 2002 के तहत हिमाचल सहित कई राज्यों में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 26 अगस्त को 9.31 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच करने का आदेश जारी

Aug 31, 2025 - 14:31
Aug 31, 2025 - 14:35
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क्यूएफएक्स ठगी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई : 9.31 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच करने का आदेश जारी

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    31-08-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएनए) 2002 के तहत हिमाचल सहित कई राज्यों में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 26 अगस्त को 9.31 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई क्यूएफएक्स ठगी मामले से जुड़ी है, जिसका सरगना नवाब उर्फ लविश चौधरी बताया गया है।

जांच में सामने आया है कि ठगी से जुटाई गई रकम को एजेंटों और आरोपियों ने अपने परिजनों व रिश्तेदारों के नाम पर संपत्तियों में निवेश कर सफेद करने का प्रयास किया। अटैच संपत्तियों में 45 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें आवासीय फ्लैट, प्लॉट और कृषि भूमि शामिल है। ये संपत्तियां हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में हैं। 

इसके अलावा बैंकों में जमा रकम को भी जब्त किया गया है। ईडी की जांच में यह सामने आया कि 2019 से 2025 तक आरोपियों ने पोंजी-कम-एमएलएम स्कीम के तहत निवेशकों से 5 से 6 प्रतिशत मासिक रिटर्न का झांसा देकर करोड़ों रुपये जुटाए, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर कोई वास्तविक लेनदेन नहीं किया गया। इस राशि को कई बैंक खातों में घुमाकर अंततः जमीन-जायदाद और परिजनों के नाम पर संपत्तियां खरीदने में इस्तेमाल किया।

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