अवैध मस्जिद मामला : नगर निगम आयुक्त शिमला की ऐसी क्या है मजबूरी ? लागू नहीं कर रहे गत वर्ष के आदेश : देवभूमि संघर्ष समिति

देवभूमि संघर्ष समिति ने कहा है कि शिमला नगर निगम आयुक्त अपने 5 अक्टूबर, 2024 के आदेश को लागू करवाएं। इस आदेश में अदालत ने संजौली मस्जिद के दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर को हटाने के आदेश दिए थे। देवभूमि संघर्ष समिति के एडवोकेट जगत पाल ने कहा कि आदेश के बावजूद दूसरा फ्लोर और तीसरे फ्लोर के कॉलम अभी तक नहीं हटाए गए हैं

May 29, 2025 - 18:19
May 29, 2025 - 18:53
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अवैध मस्जिद मामला : नगर निगम आयुक्त शिमला की ऐसी क्या है मजबूरी ? लागू नहीं कर रहे गत वर्ष के आदेश : देवभूमि संघर्ष समिति

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  29-05-2025

देवभूमि संघर्ष समिति ने कहा है कि शिमला नगर निगम आयुक्त अपने 5 अक्टूबर, 2024 के आदेश को लागू करवाएं। इस आदेश में अदालत ने संजौली मस्जिद के दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर को हटाने के आदेश दिए थे। देवभूमि संघर्ष समिति के एडवोकेट जगत पाल ने कहा कि आदेश के बावजूद दूसरा फ्लोर और तीसरे फ्लोर के कॉलम अभी तक नहीं हटाए गए हैं। जगत पॉल ने कहा कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश - 1 की अदालत ने 30 नवंबर, 2024 को निगम आयुक्त अदालत के फैसले को सही ठहराया था। 
इसे लेकर अब कोई विवाद नहीं है। शिमला नगर निगम के जेई ने दो स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में नगर निगम को आदेश का पालन करने के लिए अधिकृत किया जाए. देवभूमि संघर्ष समिति ने कहा कि जल्द ही इसे लेकर निगम आयुक्त को एक रिमाइंडर भी देने वाली है। एडवोकेट जगत पॉल ने कहा कि निगम आयुक्त जल्द से जल्द अपने फैसले को लागू करवाएं। 
दो स्टेटस रिपोर्ट में जेई ने कहा कि संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ऑर्डर नहीं मान रहे, इसलिए नगर निगम यह काम कर सकता है। उन्होंने पूछा कि नगर निगम शिमला मस्जिद पर इतनी मेहरबान क्यों है। एडवोकेट पॉल ने कहा कि 50 मीटर की दूरी पर ही दूसरी मस्जिद है, लेकिन वक्फ बोर्ड उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मामले में मोटिव , नॉलेज , एविडेंस और प्रूफ वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड से झूठा कोई भी नहीं है। 
 

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