15 फरवरी से पूर्व अपना ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित बनाएं पात्र पेंशनर : विवेक अरोडा

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का ऑनलाइन माध्यम से ई-केवाईसी सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार करने का निर्णय लिया गया था ताकि सभी पात्र पेंशनरों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुचारू रूप से उनके बैंक या डाकघर के बचत खातों में वितरित की जा सके। यह जानकारी ज़िला कल्याण अधिकारी सोलन विवेक अरोडा ने दी

Feb 5, 2026 - 18:16
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15 फरवरी से पूर्व अपना ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित बनाएं पात्र पेंशनर : विवेक अरोडा
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यंगवार्ता न्यूज़ - सोलन   05-02-2026

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का ऑनलाइन माध्यम से ई-केवाईसी सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार करने का निर्णय लिया गया था ताकि सभी पात्र पेंशनरों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुचारू रूप से उनके बैंक या डाकघर के बचत खातों में वितरित की जा सके। यह जानकारी ज़िला कल्याण अधिकारी सोलन विवेक अरोडा ने दी। विवेक अरोडा ने कहा कि विभाग द्वारा सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन (ई-केवाईसी) ज़िला व तहसील कल्याण अधिकारियों माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से जुलाई, 2025 में आरम्भ किया गया था। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत सभी लाभार्थियों का ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई थी। 
जिन पेंशन धारकों ने निर्धारित अवधि में अपना ई-केवाईसी सत्यापन नहीं करवाया है, उनकी पेंशन विभाग द्वारा अस्थाई तौर पर रोक दी गई है। विवेक अरोडा ने सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों से आग्रह किया कि जिन्होंने अपना ई-केवाईसी सत्यापन अभी तक नहीं करवाया है वह अपने नज़दीकी आगंनवाड़ी केन्द्र अथवा सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर 15 फरवरी, 2026 से पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना (ई-केवाईसी) सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी, 2026 के उपरांत पात्र लाभार्थी द्वारा अपनी ई-केवाईसी सत्यापित नहीं करने की स्थिति में लाभार्थी को अनुपलब्ध या अपात्र मानते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्थाई रूप से बंद कर दी जाएगी। 
ज़िला कल्याण अधिकारी ने कहा कि यदि किसी पेंशनभोगी का आधार कार्ड नहीं बना है या उसे अद्यतन करने की आवश्यकता है, तो वह आधार कार्ड अद्यतन करवाने के लिए संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी सत्यापन, आवश्यक जानकारी एवं समस्या निवारण के लिए लाभार्थी अपने नज़दीकी ज़िला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षक तथा सम्बन्धित आंगनवाडी कार्यकर्ता से सम्पर्क कर सकते हैं।

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