वीबी-जी रामजी में 50 दिन काम करने वाले परिवारों को भी बीपीएल श्रेणी में शामिल करने का लिया निर्णय
हिमाचल प्रदेश में बीपीएल परिवारों के चयन के नियमों में एक बार फिर बदलाव किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने मानदंडों को और उदार बनाते हुए वीबी-जी रामजी(जिसे पहले मनरेगा कहा जाता था) में 50 दिन काम करने वाले परिवारों को भी बीपीएल श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया
यंगवार्ता न्यूज़ - कांगड़ा 04-03-2026
हिमाचल प्रदेश में बीपीएल परिवारों के चयन के नियमों में एक बार फिर बदलाव किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने मानदंडों को और उदार बनाते हुए वीबी-जी रामजी(जिसे पहले मनरेगा कहा जाता था) में 50 दिन काम करने वाले परिवारों को भी बीपीएल श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया है।
इससे उन मेहनतकश ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जो आजीविका के लिए मुख्य रूप से सरकारी रोजगार योजनाओं पर निर्भर हैं। ग्रामीण विकास विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसे परिवार जिनके सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वीबी-जी रामजी के तहत कम से कम 50 दिन का रोजगार प्राप्त किया है वे अब बीपीएल सूची में शामिल होने के पात्र होंगे।
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार सरकारी सहायता योजनाओं से वंचित न रहे। नई व्यवस्था में उन परिवारों को भी एक और अवसर दिया गया है, जो पहले प्रथम से चतुर्थ चरण के सर्वेक्षण में किसी कारणवश छूट गए थे या अब नए मानकों के अंतर्गत पात्र बनते हैं। ऐसे परिवार 12 मार्च तक अपने आवेदन संबंधित पंचायत या खंड कार्यालय में जमा कर सकेंगे।
प्राप्त आवेदनों की गहन जांच के बाद खंड स्तरीय समिति पंचायतवार सूचियां तैयार करेगी। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बीपीएल परिवारों की पांचवें चरण (फेज-5) की अंतिम सूची 18 मार्च को जारी की जाएगी। इसके बाद पात्र परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
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