श्री रेणुका जी मेला क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध : जिला दंडाधिकारी

जिला दण्डाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आज यह आदेश जारी करते हुए बताया है कि 31 अक्तूबर से 5 नवम्बर, 2025 तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी, 2025 के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकाने नहीं लगेंगी तथा संपूर्ण मेला क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 

Oct 23, 2025 - 18:26
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श्री रेणुका जी मेला क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध : जिला दंडाधिकारी
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यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन  23-10-2025
जिला दण्डाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आज यह आदेश जारी करते हुए बताया है कि 31 अक्तूबर से 5 नवम्बर, 2025 तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी, 2025 के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकाने नहीं लगेंगी तथा संपूर्ण मेला क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 
इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान मांस/मछली इत्यादि की बिक्री के लिए स्थान जलाल पुल के अंतिम छोर तिरमली दयाड रोड के बाई ओर अस्थायी रूप से चिन्हित करने के आदेश जारी किए हैं।

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