हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नारकंडा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ओवरफ्लो होने पर लिया संज्ञान  

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नारकंडा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ओवरफ्लो होने पर संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने लोगों की ओर से प्राप्त शिकायत को जनहित याचिका में बदलते हुए सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी

Aug 23, 2025 - 10:11
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नारकंडा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ओवरफ्लो होने पर लिया संज्ञान  
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    23-08-2025

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नारकंडा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ओवरफ्लो होने पर संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने लोगों की ओर से प्राप्त शिकायत को जनहित याचिका में बदलते हुए सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। 

कोर्ट ने प्रतिवादी राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से घटना स्थल की वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के बाद इस पर एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा है। रिपोर्ट पेश होने के बाद ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय होगी। हाईकोर्ट ने यह संज्ञान शिमला जिले के कुमारसैन तहसील के गांव निहारी और क्रालटी के निवासियों की ओर से प्राप्त एक शिकायत पर लिया। 

शिकायत में बताया गया है कि प्लांट ओवरफ्लो हो रहा है, इससे इलाके में गंदगी और दुर्गंध फैल रही है। लोगों का आरोप है कि अधिकारियों के लापरवाही के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। तेज दुर्गंध के कारण भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया के संबंधित अधिकारियों के कारण एसी स्थिति उत्पन्न हुई है।

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